1. इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक को हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए । 2. इस योजना के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए । 3. शैक्षणिक योग्यता 10 वीं, 12 वीं व ग्रैजुएट। 4. आवेदक बेरोजगार होना चाहिए । 5. परिवार के सदस्य मे कोई बड़ा सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए । अपनी योगियाता का चयन करे..